बाली न्यूज़ हाइलाइट्स:
7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मिली मंजूरी
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनैतिक कार्यक्रम की इजाजत

सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क और स्वीमिंग पूल जैसी जगहों को खोलने पर पाबंदी बरकरार

स्कूल-कॉलेजऔर कोचिंग भी 30 सितंबर तक बंद
अनलॉक 4 की गाइड लाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है. हालांकि गाइडलाइन में यह कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अपनी इच्छा से अभिभावक की इजाजत पर स्कूल जाकर शिक्षक से बात कर सकते हैं

केंद्र द्वारा दिल्ली और एनसीआर में 22 मार्च से बंद हुई मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। एक सितंबर से संपर्क रहित टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा और यात्रियों को अब टोकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

कोविड-19 मानदंडों का पालन करना आवश्यक होगा। मास्क न पहनना, सामाजिक दूरी न बनाए रखना, दूरी बनाने के लिए खाली छोड़ी गई सीटों पर बैठना, स्टेशन परिसर पर थूकना या कूड़ा डालना जैसे अपराधों को करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं, बार में टेकअवे के लिए काउंटरों पर शराब परोसने की अनुमति होगी।
सिनेमा हॉल को बंद रखा जाएगा क्योंकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की वजह से केवल 25 से 30 फीसदी सीटों को भरकर फिल्मों को प्रसारित करना संभव नहीं होगा।